पानी में डूबने से हुई मौत के मामले में शासन की त्वरित सहायता, पी
रतलाम: जिले में पानी में डूबने से हुई एक दुखद मृत्यु के मामले में शासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) के प्रावधानों के तहत मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
प्रमुख जानकारी:
- आर्थिक सहायता की स्वीकृति: मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना (पानी में डूबने) के मामलों में दी जाने वाली राहत राशि के तहत कलेक्टर कार्यालय द्वारा 4 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
- प्रशासनिक प्रक्रिया: स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग द्वारा घटना की जांच और आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने के बाद यह सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
- उद्देश्य: इस राशि का उद्देश्य पीड़ित परिवार को अचानक आए इस संकट की घड़ी में आर्थिक संबल प्रदान करना है।
क्या है RBC 6-4 के नियम?
मध्य प्रदेश में राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आपदाओं और दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता का प्रावधान है:
- मृत्यु होने पर: ₹4,00,000 (चार लाख रुपये) प्रति व्यक्ति।
- अंग भंग होने पर: अपंगता के प्रतिशत के आधार पर सहायता राशि तय की जाती है।
निष्कर्ष: प्रशासन की ओर से की गई यह त्वरित कार्रवाई पीड़ित परिवार के लिए राहत भरी खबर है। शासन द्वारा यह राशि सीधे बैंक खाते के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
